रायपुर। रेलवे ट्रैक पार करना केवल जानलेवा ही नहीं, बल्कि कानूनन अपराध भी है। बावजूद इसके, रोजाना कई लोग जल्दबाजी और लापरवाही के चलते अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने की गलती करते हैं। रेलवे प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और इस खतरनाक प्रवृत्ति से बचें। भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत रेलवे ट्रैक पार करना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए छह माह तक की जेल, 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।
रेलवे ने यात्रियों से की अपील
रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज, सबवे और निर्धारित पैदल मार्ग उपलब्ध कराए गए हैं। यात्रियों और आम नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन्हीं सुरक्षित मार्गों का उपयोग करें। रेलवे ट्रैक को लापरवाहीपूर्वक पार करना दुर्घटनाओं को न्योता देने के समान है, जिससे गंभीर चोटें या मृत्यु तक हो सकती है।
रेलवे सुरक्षा बल चला रहा विशेष अभियान
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चला रहा है। लाउडस्पीकर घोषणाओं, चेकिंग अभियान और जुर्माने की कार्रवाई के जरिए लोगों को इस गंभीर खतरे से सतर्क किया जा रहा है।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में रेलवे सुरक्षा बल ने रायगढ़ और रायपुर क्षेत्र में 1,283 अनधिकृत प्रवेश, न्यूसेन्स और अवैध वेंडिंग के मामलों में कार्रवाई की। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत इस तरह के मामलों में 28,419 व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई।
सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता
रेलवे प्रशासन यात्रियों और नागरिकों से अपील करता है कि वे नियमों का पालन करें और रेलवे ट्रैक पार करने की गलती न करें। आपकी सुरक्षा आपके ही हाथों में है। रेलवे प्रशासन सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों की जागरूकता ही दुर्घटनाओं को रोकने में सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है।