गुजरात हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा की इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत गई थी। लेकिन फैसला आने के बाद अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा की इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। वहीं गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कांग्रेस ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के तुरंत बाद ही उन्हें जमानत गई थी। लेकिन फैसला आने के बाद अगले ही दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी।