जबलपुर। युवती की गोली मारकर हत्या करने वाले भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा का मकान तोड़ा जाएगा। आरोपी द्वारा पिछले महीने वेदिका ठाकुर नामक युवती को गोली मारी गयी थी। जिसके बाद कई दिनों तक अस्पताल में उपचार चलने के बाद युवती की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में नगर निगम द्वारा आरोपी के मकान में कार्यवाही करने नोटिस जारी किया गया था, जिसको लेकर आरोपी के परिजनों ने हाई कोर्ट में याचिका लगा दी थी।
पूरी कॉलोनी ही अवैध
जानकारी के मुताबिक नगर निगम द्वारा प्रियांश विश्वकर्मा के पिता लीलाधर विश्वकर्मा को मकान संबंधित नोटिस जारी किया था। नोटिस में पूछा गया था कि आपके गंगा नगर गढ़ा में में स्थित मकान का स्थल निरीक्षण किया गया था। जहां मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 का उल्लंघन पाया गया था। जिसके बाद इस नोटिस को लेकर प्रियांश विश्वकर्मा के पिता लीलाधर विश्वकर्मा हाईकोर्ट की शरण में चले गए। जिसके बाद मप्र हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जब स्वयं कबूल कर रहा है कि जिस नवनिवेश कालोनी में वह रह रहें है, वह अवैध है। कॉलोनी का ना ही कोई नक्शा पास है और ना ही वहां पर है निर्माण वैध है। हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने प्रियांश विश्वकर्मा के पिता लीलाधर विश्वकर्मा की नगर निगम के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है।