सरकार द्वारा पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 जून तक का आखिरी समय दिया गया है। जिसके बाद पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 1 हजार रूपयों की फीस चुकानी होगी। लिंक करने का काम आप खुद भी इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट (incometax.gov) जाकर कर सकते है।
10 हजार की पेनाल्टी तक का प्रावधान
अगर आप 30 जून तक पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके निष्क्रिय होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड, स्टॉक अकाउंट आदि खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10 हजार रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।
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