नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हो, इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकिन ने पिटिशन वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट भी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकिन ने पिटिशन वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट भी नहीं जाएंगे। याचिका मेें उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकार संविधान का उल्लंघन किया है। मामले में लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को पार्टी बनाया जाए।
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