जबलपुर । हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश वापस ले लिए हैं। बुधवार को हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के बाद आज एसपी विनायक शर्मा हाईकोर्ट में पेश हुए और माफी मांगी। जिसपर हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश वापस ले लिए है। इसके अलावा एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हाईकोर्ट में पेश हुए। उनका भी अरेस्ट वारंट वापस हो गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की डिवीजन बेंच ने बुधवार को एसपी छिंदवाडा को सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि एसपी को अगले आदेश तक सस्पेंड रखा जाए। हाईकोर्ट द्वारा एक मामले में वारंट जारी कर तामीली करने को कहा था। जिसपर एसपी ने वारंट तामील कराने के बजाय उल्टा कोर्ट को लेटर लिख दिया कि उक्त व्यक्ति का तबादला हो गया है और वारंट तामील नहीं हो सकता। कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना मानते हुए नाराजगी जाहिर की थी और एसपी छिंदवाडा को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए थे।
यह था पूरा मामला
मामला छिंदवाड़ा में एनएचएआई द्वारा तुलसी रामायण मंडल नाम की धार्मिक संस्था की जमीन अधिग्रहण का है। छिंदवाड़ा में साल 2018 से पहले खजरी मार्ग पर एनएचएआई ने सड़क निर्माण के दौरान तुलसी रामायण मंडल के 12 सौ वर्गफीट प्लॉट का अधिग्रहण किया गया था। इसमें महज 600 वर्ग फीट का मुआवजा दिया गया। इसे लेकर संस्था के शिवकुमार शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमे एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डी अनिल कुमार को आरोपी बनाया गया था। मुआवजा नहीं मिलने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मामले में कोर्ट ने 2018 में एनएचएआई को बाकी 600 वर्गफीट का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया। बावजूद संस्था को मुआवजा नहीं दिया। इसी मामले में कोर्ट ने डी अनिल कुमार का गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।