जबलपुर । बिल्डर एंव कॉलेज संचालक राजू वर्मा के आत्महत्या मामले में न्यायालय ने आरोपी बलिराम शाह के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। एडीजे जेएस श्रीवास्तव की कोर्ट में लगाए गए जमानत के आवेदन का मृतक राजू वर्मा की पत्नी झूमा वर्मा द्वारा विरोध किया गया और उनकी ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे ने अपना पक्ष रखा। इस दौरान न्यायालय में बताया गया कि आरोपी बलिराम शाह के परिवार द्वारा झूमा वर्मा को धमकी दी जा रही है एवं पुलिस के द्वारा समय पर एफ़आइआर नहीं की गई थी। जिसके कारण पीडि़त पक्ष को उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के बाद ही मामला पंजीबद्ध किया गया है।
यह था पूरा मामला
बीते साल 1 अक्टूबर 2022 को बिल्डर एवं कालेज संचालक राजू वर्मा ने अपने निवास डिलाइट कंपाउड स्थित घर पर सुबह के वक्त अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली थी। इस हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें उपचार के लिए मेडिकल के सुपर स्पेशिलिटी वार्ड में रखा गया था। वहीं कुछ दिनों बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस को जांच के दौरान मृतक राजू वर्मा के घर से एक सुसाइड नोट मिला था। जिसमें रॉयल डिलाईट अर्पाटमेंट के निवासी बलिराम शाह द्वारा मानसिक प्रताडऩा देने का आरोप लगाया गया था।