जबलपुर. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूहों के तीन से सात वर्ष तक की आयु के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा घोषित कर दी गई है । घोषित प्रक्रिया के अनुसार निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी-1 या केजी-2 अथवा कक्षा-एक में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को आरटीई पोर्टल पर 13 से 23 मार्च तक करने होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप इसी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा । इसके साथ ही निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु शालावार एवं कक्षावार आरक्षित सीटें की जानकारी भी इस पोर्टल पर देखी जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन में यदि कोई त्रुटि हो गई हो तो 13 से 23 मार्च के दौरान उसे सुधारा भी जा सकेगा । प्रवेश हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल से पावती डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों का सत्यापन निकट के सत्यापन केंद्र (शासकीय जन शिक्षा केंद्र) में 15 से 25 मार्च तक सत्यापनकर्ता अधिकारी से कराया जा सकेगा । रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 मार्च को होगा एवं इसी दिन चयनित आवेदकों को एसएमएस से आबंटन की सूचना भी दी जायेगी । जिस आवेदक को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन हुआ है, उसे पोर्टल आवंटन पत्र डाउनलोड कर 31 मार्च से 10 अप्रैल तक सबंधित स्कूल में प्रवेश प्राप्त करना होगा।
ऐप के माध्यम से देनी होगी रिपोर्ट
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु रिक्त सीटों को पोर्टल पर 13 अप्रैल को प्रदर्शित किया जायेगा तथा द्वितीय चरण हेतु 13 से 18 अप्रैल तक स्कूलों को च्वाइस वाइज अपडेट किया जा सकेगा । द्वितीय चरण में ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूलों का आवंटन 20 अप्रैल को होगा तथा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल में प्रवेश 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक प्राप्त करना होगा । प्रवेश लेते समय प्राइवेट स्कूलों द्वारा बच्चो एडमिशन रिपोर्ट ऐप के माध्यम से बदेनी होगी।