जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका के जरिए बरगी विधानसभा चुनाव मामले में मप्र हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। यह कदम जबलपुर निवासी जितेंद्र अवस्थी ने उठाया है। उन्होंने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। जिसके जरिये बरगी विधानसभा सीट से कांग्रेस के निर्वाचित प्रत्याशी संजय यादव का निर्वाचन शून्य कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने पर बल दिया था। आरोप लगाया गया था कि जबलपुर कलेक्ट्रेट में तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी रोहित सिंह ने नामांकन नहीं जमा करने दिया। इस प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकार प्रीति नागेंद्र की भूमिका भी कठघरे में रखे जाने योग्य है। लिहाजा, इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन व आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में की गई है। साथ ही विधायक संजय यादव की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर सभी सुविधाएं वापस लेने व खर्चे वसूले जाने की मांग भी की गई है।
आदेश से संतुष्ट नहीं याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता जितेंद्र अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में साफ किया है कि मप्र हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका पर जो आदेश पारित किया, उससे संतुष्ट नहीं हूं। याचिका निरस्त किए जाने योग्य नहीं थी। लेकिन ऐसा किया गया। चुनाव याचिका की लंबे समय तक चली सुनवाई में सामने आए ठोस तथ्य, मसलन, सीसीटीवी फुटेज व गवाहों के विरोधाभासी बयान आदि को दरकिनार कर चुनाव याचिका निरस्त की गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा।