मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

जबलपुर। चार साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी को न्यायालय ने 10-10 साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार थाना बेलखेड़ा अंतर्गत एक अगस्त 2017 को फरियादी दंपत्ति ने सास के पास अपनी चार साल की मासूम बच्ची को छोड़कर आंगनबाड़ी में सुबह दस बजे ड्यूटी करने गए थे। ड्यूटी समाप्त कर साढ़े तीन बजे जब दोनों पति-पत्नी वापस घर लोटे तो उनकी बेटी पड़ोस में रहने वाले कमलेश सिंह के घर से रोती हुई वापस आई। मां ने जब रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके गुप्तांग में तीखा दर्द हो रहा है। दंपति को तत्काल शंका हुई कि कमलेश ने उनकी मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इसकी तस्दीक करने जब दंपति कमलेश के घर गए तो वह वहां से फरार हो गया। घटना के बाद पति-पत्नी ने थाना बेलखेड़ा में दुष्कर्म की शिकायत की। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए कमलेश के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक और अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृति लता वरकड़े ने सशक्त पैरवी की। साथ ही 6 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया। श्रीमति वरकड़े के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय इंदिरा सिंह दशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर ने आरोपी कमलेश सिंह थाना बेलखेड़ा को 10-10 साल और पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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