जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ सुकलीकर को भी हाजिर होने का निर्देश
जबलपुर। हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में मध्यप्रदेश के सबसे ताकतवर नौकरशाह और आईएएस राधेश्याम जुलानिया सहित जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ राजीव कुमार सुकलीकर को वारंट जारी कर 28 जून को हाजिर होकर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामला उस समय का है जब राधेश्याम जुलानिया जल संसाधन विभाग में प्रमुख सचिव थे। न्यायमूर्ति बीके श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह वारंट जारी किया है। कमला नेहरू निवासी एसपी चक्रवर्ती की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे जल संसाधन विभाग सिवनी में सब इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2013 में विभागीय जांच के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 21 जून 2018 को बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। इसके बावजूद एसपी चक्रवर्ती को सेवा में बहाल नहीं किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने अवमानना याचिका दायर की। अवमानना याचिका पर कई बार अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केसी घिल्डियाल, मनोज रजक, एचसी सिंह और श्रीकांत मिश्रा ने दलील दी कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद भी अनावेदकों की ओर से जवाब पेश नहीं किया जा रहा है। एकलपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन प्रमुख सचिव आरएस जुलानिया व इंजीनियर- इन-चीफ राजीव कुमार सुकलीकर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।