जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिनांक 9 मार्च 2019 दिन शनिवार को नगर निगम मुख्यालय एवं सभी संभागीय कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस दौरान करदाताओं को बकाया करों की राशि जमा करने पर भारी छूट प्रदान की जायेगी। आज नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में निगमायुक्त श्री चन्द्रमौलि शुक्ल के निर्देश पर अपर आयुक्त वित्त रोहित सिंह कौशल द्वारा सभी संभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक के दौरान रोहित सिंह कौशल ने बताया कि दिनांक 9 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उन्होंने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने अपने संभाग अंतर्गत समस्त करदाताओं को इस आयोजन की जानकारी दें और सभी करदाताओं से आग्रह करें कि लोक अदालत के दिन बकाया समस्त करों का भुगतान कर लाभ लें।
इस संबंध में अपर आयुक्त वित्त श्री कौशल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। उपायुक्त श्री पी.एन. सनखेरे ने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा करायी जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 9 मार्च 2019 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।