इंदिरा किसान ज्योति योजना 01 अप्रैल से लागू होगी


जबलपुर। प्रदेश शासन द्वारा स्थाई एवं अस्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रारंभ की गई इंदिरा किसान ज्योति योजना को मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रांतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल संभागों में 01 अप्रेल से लागू किया जा रहा है । इस योजना के तहत फ्लेट रेट वाले 10 हार्स पावर तक के स्थाई कृषि पंप कनेक्शनों को मात्र रूपए 700 प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से बिजली की आपूर्ति की जावेगी । शेष राशि का भुगतान प्रदेश शासन द्वारा कंपनी को अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में किया जाएगा । उल्लेखनीय है कि वर्तमान में स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को रूपए 1400 प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की दर से बिलिंग की जाती है । इस योजना के लागू होने से फ्लेट रेट वाले 10 हार्सपावर तक के कृषि उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो जाएगा।

इसी तरह इंदिरा किसान ज्योति योजना में 10 हार्सपावर तक के अस्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को भी राहत प्रदान की गई है । इन उपभोक्ताओं द्वारा सिंचाई कार्य के लिए टीसी का उपयोग करने पर वर्तमान में 3.84 प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन योजना के तहत 01 अप्रेल 2019 से इस दर को आधा करते हुए रूपए 1.92 प्रति यूनिट की दर से बिलिंग की जाएगी। इस योजना के तहत जारी होने वाले बिलों में प्रदेश शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी राशि का उल्लेख भी किया जाएगा । विदित हो कि एससी-एसटी के 01 हेक्टेयर तक भूमि वाले 5 हार्सपावर तक के कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति निरंतर जारी रहेगी ।

मुख्यमंत्री ने लिखा किसानों को पत्र

कंपनी द्वारा इंदिरा किसान ज्योति योजना के लिए पात्र 6 लाख 22 हजार 295 कृषि पंप उपभोक्ताओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदेश की प्रति व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई जा रही है ताकि उन्हें प्रदेश शासन द्वारा दी गई राहत की जानकारी मिल सके। कंपनी द्वारा 10 हार्सपावर तक के सभी कृषि पंप उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस से सूचित किया जा रहा है ।

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